महिला थानाध्यक्ष पर दर्ज होगा मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। दहेज उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट दर्ज न कर पीड़ित महिला को थाने में बंधक बनाने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने महिला थानाध्यक्ष और दो महिला कांस्टेबिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज के आदेश दिए हैं।
थाना तालबेहट क्षेत्र के ग्राम रामपुर निवासी छाया राजे पत्नी तूफान सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके ससुराल वाले उत्पीड़न कर रहे थे। इस पर वह अपने माता-पिता को लेकर 18 मई को सुबह 11 बजे महिला थाना गई और वहां मौजूद महिला थानाध्यक्ष दुर्गा धीमान व महिला कांस्टेबल को लिखित प्रार्थनापत्र देते हुए दहेज उत्पीड़न की बात बताई और रिपोर्ट दर्ज करने का निवेदन किया, तो उक्त महिला कर्मचारियों ने उसे थाने में बिठा लिया। उसके पति तूफान सिंह को फोन कर बुला लिया और जबरन राजीनामा के लिए दबाब बनाया। मना करने पर उसके साथ गाली-गलौज की। सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक उसे व उसके माता-पिता को उक्त महिला पुलिस कर्मियों ने प्रताड़ित किया।
पत्र में पीड़िता ने महिला कर्मचारियों के उसके पति से सांठगांठ कर उसके साथ कुछ भी गलत करने की आशंका जताई है। महिला पुलिस कर्मचारियों ने धमकी देते हुए उससे कहा कि दोबारा शनिवार को आना और राजीनामा कर लेना नहीं तो ठीक नहीं होगा। पीड़िता ने उसी दिन शाम पांच बजे घटना की रिपोर्ट फैक्स के जरिए मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग, डीजीपी, डीआईजी व पुलिस अधीक्षक को भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
सीजेएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त प्रकरण में थाने से रिपोर्ट मांगी, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं है। जिसके बाद न्यायालय ने पीड़िता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष कोतवाली को महिला थानाध्यक्ष दुर्गा धीमान व अन्य दो महिला कांस्टेबिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
- पीड़ित महिला को थाने में बंधक बनाए रखने के आरोप में कोर्ट का आदेश
- गाली-गलौज और धमकाने पर दो महिला कांस्टेबल पर भी होगी कार्रवाई
- शिकायतकर्ता महिला के प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का फरमान