संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नवनीत कुमार भारती ने दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर दंपती को 20 साल की सजा और 24 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
थाना जाखलौन अंतर्गत एक गांव के व्यक्ति ने अक्तूबर 2021 में पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह मजदूरी के सिलसिले में गांव से बाहर रहता है। 22 अक्तूबर को मां व पुत्री घर में थी, तभी गांव की ही कुसुम लोधी उसके घर आई और उसकी पुत्री को बाजार से सामान लाने के बहाने अपने साथ ले गई। वह उसे अपने घर ले गई, जहां उसके पति तेजराम ने उससे दुष्कर्म किया। किसी तरह पुत्री उसके चंगुल से छूटकर घर आई। जब उसकी मां उलाहना देने उसके घर गई, तो पति-पत्नी ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला पंजीकृत करते हुए दंपती को जेल भेज दिया था। दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।笰