- बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम की चार धाराओं में हुई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। ब्लॉक मड़ावरा के ग्राम पापड़ा व सौल्दा निवासी चार महिलाओं समेत 17 मजदूरों को बंधक बनाकर मजदूरी कराने के मामले में कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिला के बादामी थाने में राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
कर्नाटक के जिला बागलकोट के बादामी तालुक के राजस्व निरीक्षक हुसैनसाब लालासाब चौधरी ने बागलकोट थाना कर्नाटक में तहरीर देकर बताया कि ललितपुर जिला के मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम पापड़ा और सौल्दा के सत्रह मजदूरों को महाराष्ट्र के जिला बीड़ के तालुक केज के दैपर निवासी दीपक श्रीहरि तोबरे और महाराष्ट्र के जिला बीड़ के तालुक दरूर के चौड़ी निवासी अशोक मलुराम मुंडे द्वारा कर्नाटक के जिला बागलकोट के थाना बादामी स्थित नीरगांव में लाकर खेत में काम कराया गया और उन्हें मजदूरी नहीं दी गई। इसके साथ ही मजदूरों को बाहर जाने से रोका गया और बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य कराया गया। सभी मजदूरों के बयान के आधार पर राजस्व निरीक्षक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज कराई है।