ललितपुर। शासन द्वारा शहर व ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं और निजी नलकूप वाले किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विद्युत बिलों में सरचार्ज में छूट देने के लिए एक मार्च से एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। यह योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी और 15 मार्च तक पंजीकरण किया जाएगा।
जिले में विद्युत विभाग के एक लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। लगभग दस हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन पर बिलों का भुगतान नहीं करने पर करोड़ों रुपये की बकायादारी है। इनमें दस हजार, पचास हजार व एक लाख रुपये से अधिक के बकाएदार उपभोक्ताओं की सूूची तैयार की गई है। यदि घरेलू, नलकूप और कामर्शियल, औद्योगिक व सरकारी बकाएदारों का आंकड़ा देखा जाए तो जिले में ढाई सौ करोड़ रुपये से अधिक की बकाएदारी चल रही है। इनमें नलकूप के बकायादार 5,472 उपभोक्ताओं पर 44.35 करोड़ रुपये की बकाएदारी है। दस किलोवाट से अधिक के 4,403 उपभोक्ताओं पर 43.79 करोड़ रुपये की बकाएदारी है।
प्रदेश सरकार ने एक मार्च से एमएलवी-1 घरेलू एवं एलएमवी-5 नलकूप संयोजनधारी उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। योजना एक से शुरू होकर 31 मार्च तक लागू रहेगी। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं के लिए पंद्रह मार्च तक ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
पंजीकरण की प्रक्रिया
घरेलू व नलकूप संयोजनधारी उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा, जो खंड व उपखंड कार्यालयों, सीएचसी केंद्रों व विद्युत घरों में बने बिलिंग काउंटर स्थलों पर किया जा सकेगा। वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को जनवरी 2021 तक के बिल में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं 31 जनवरी के बाद के वर्तमान बिलों को एक साथ जमा करना होगा।
घरेलू व नलकूप संयोजनधारी उपभोक्ताओं के लिए एक मार्च से एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। समस्त खंडीय व उपखंडीय कार्यालयों एवं विद्युत घरों में संचालित बिलिंग काउंटरों पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा रहेगी। योजना में पंद्रह मार्च तक पंजीकरण किए जाएंगे।
- आकाश सचान, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड द्वितीय।