ललितपुर। कोतवाली सदर क्षेत्र के एक ढाबे पर बलवा, जबरन वसूली और जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी अनिकेत की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी) की अदालत ने खारिज कर दी है।
झांसीपुरा निवासी सानू करोसिया ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि तीन मई को उसका भाई नवनीत अपने साथियों के साथ एक ढाबे पर खाना खाने गया था। आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उससे अवैध रूप से रुपये मांगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान नवनीत के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी अनिकेत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे निरस्त कर दिया। संवाद