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Lalitpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दो आरोपियों की जमानत खारिज

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- युवती ने आत्महत्या से पूर्व सुसाइड नोट लिखकर लगाया था रास्ता रोककर छेड़छाड़ का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। थाना नाराहट अंतर्गत एक गांव में डेढ़ माह पहले छेड़छाड़ व परिवारवालों के साथ मारपीट करने पर युवती के सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या के मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपी अस्सू व दीपू उर्फ दीपक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में लापरवाही सामने आने पर थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया था।
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थाना नाराहट अंतर्गत एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने डेढ़ माह पहले जून में थाना नाराहट में तहरीर देकर बताया कि दो जून को शाम साढ़े पांच बजे उसकी बेटी ने दुपट्टे से लटककर आत्महत्या कर ली। उसके पास से सुसाइड नोट मिला। जिसमें उसने अपनी मौत का कारण गांव के ही नामजद चार युवकों को बताया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अधिवक्ताओं के माध्यम से दोनों आरोपियों की न्यायालय में जमानत याचिकाएं पेश कीं, जिस पर सत्र न्यायालय ने अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। जिसके बाद न्यायालय ने पाया कि मृतका के सुसाइड नोट में आरोपियों द्वारा उसके साथ अपराध कारित किए जाने के कथन किए गए हैं और यह अपराध गंभीर प्रकृति का है। इस मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह प्रथम ने समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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