एक वर्ष पुराना मामला, न्यायालय में पेश हुआ था आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। बस में बैठने को लेकर हुए विवाद में पुलिस भर्ती की परीक्षा देने जा रहे युवक की पिटाई और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपी की जमानत की अर्जी अपर जिला सत्र न्यायाधीश विकास कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दी है।
जिला हमीरपुर के तहसील राठ के ग्राम मझगवां निवासी जितेंद्र अहिरवार ने तालबेहट कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 30 अगस्त 2024 को वह पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए से झांसी से ललितपुर जा रहा था। बस में सीट को लेकर तालबेहट क्षेत्र के ग्राम खांदी मजरा पटारन निवासी सचिन यादव झगड़ा करने लगा। ग्राम कड़ेसरा कलां में सचिन ने अपने दोस्तों को बुला लिया और बस रुकवाकर उसकी पिटाई करने लगा। बस के शीशे भी तोड़ दिए और उसे जातिसूचक शब्द से अपमानित कर गाली दी। पिटाई में उसकी आंख में गंभीर चोट आई। साथ में उसका मित्र रमाशंकर भी बैठा था उसे भी पीटा गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। न्यायालय से समन मिलने पर आरोपी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। बुधवार को आरोपी कोर्ट में पेश हुआ। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी। जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।