ललितपुर। वोटर कार्ड के अलावा अन्य पहचान पत्र भी मतदान के लिए मान्य किए गए हैं, इनमें फोटो युक्त सरकारी पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है। आधार कार्ड के अलावा बैंक पासबुक व मनरेगा कार्ड सहित 12 पहचान पत्र की मान्यता आयोग ने दी है।
निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघरों से जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार के फोटो युक्त पहचान पत्र, जनप्रतिनिधियों के सरकारी पहचान पत्र आदि का विकल्प दिया है। मतदान पर्ची के साथ कोई एक पहचान पत्र अपने साथ लाना होगा। संवाद