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ललितपुर में भी अब एंबुलेंस चालक की नहीं चलेगी मनमानी, डीएम ने निर्धारित कीं दरें

Mon, 10 May 2021 02:19 AM IST
झांसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
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corona, ambulance - फोटो : अमर उजाला
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एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों से निर्धारित से कई गुना अधिक पैसा वसूलने की शिकायतों पर जिलाधिकारी अन्नावि दिनेश कुमार ने एंबुलेंस के किराए की दरें निर्धारित कर दी हैं। निर्धारित से अधिक पैसा वसूलने पर एंबुलेंस संचालक के खिलाफ कोविड अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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जिलाधिकारी ने एंबुलेंस से मरीजों को रेफरल अस्पताल या कोविड अस्पताल तक ले जाने के संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उनके आवास या जिला चिकित्सालय से रेफरल अस्पताल/ कोविड अस्पताल तक ले जाने के लिए एंबुलेंस के किराए की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। अब नॉन एसी एंबुलेंस 500 रुपये प्रति दस किलोमीटर की दूरी तक, इसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया होगा। एसी एंबुलेंस 500 रुपये प्रति दस किलोमीटर तक एवं इसके बाद 30 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाएगा। निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार देय होंगी। मरीज को कोविड अस्पताल तक पहुंचाने के बाद एंबुलेंस की वापसी में किराया मान्य नहीं होगा। एंबुलेंस में ऑक्सीजन का प्रयोग करने पर पांच रुपये प्रति किलोमीटर की दर से एवं एंबुलेंस में वेंटिलेटर का प्रयोग करने पर 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

जिले के अंदर, अन्य प्रदेशों में जाने पर एवं अन्य जनपदों/ अन्य प्रदेशों से आने वाली एंबुलेंस पर इसी के अनुसार दरें मान्य होंगी। कोविड-19 से संक्रमित मरीज या उनके परिजनों से निर्धारित दर से अधिक पैसा लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 1073 एवं मोबाइल नंबर 9454417456 एवं 05176-272944 पर दर्ज कराई जा सकती है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के लिए क्षेत्राधिकारी सदर इमरान अहमद एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजीव कुमार को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ऐसे वाहन चालक, स्वामी जो निर्धारित किराए से अधिक धनराशि वसूल करते हैं तो संबंधित स्वामी/ एंबुलेंस चालक के खिलाफ द एपीडेमिक डिसीज एक्ट-1997, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियामवली के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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