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Lalitpur News: 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त सफर के लिए आधार कार्ड या वोटर कार्ड जरूरी

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ललितपुर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बसों में मुफ्त सफर के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को दस्तावेज लाना होगा। विभाग ने आधार कार्ड या वोटर आईडी अनिवार्य कर दी है। बिना दस्तावेज के किराया अदा करना होगा।
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शासन ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के अंतर्गत 60 वर्ष व इससे अधिक उम्र की महिलाओं को निशुल्क यात्रा है। यह सुविधा 26 अगस्त से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बस में की गई है। वर्तमान में जानकारी के अभाव में कम महिलाओं को सुविधा का लाभ मिल पा रहा है। कारण योजना के अंतर्गत महिलाओं को अपनी उम्र के लिए दस्तावेज साथ में रखना अनिवार्य है।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बुजुर्ग महिलाओं को आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र साथ में रखना होगा। रोडवेज बस में बैठने पर पहचान पत्र या आधार कार्ड का नंबर वेबिल पर अंकित करना होगी। इसके बाद यात्री की निशुल्क यात्रा शून्य पैसों की टिकट जारी करेगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बुजुर्ग महिलाएं रोडवेज बस में यात्रा करते समय आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र साथ में रखें। इससे सुविधा का लाभ मिल सके।
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बिना दस्तावेजों के देना होगा किराया

परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि रोडवेज बसों में 60 वर्ष व इससे अधिक उम्र की महिलाओं को निशुल्क यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए साथ में आधार कार्ड या वोटर कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा। दस्तावेज न होने की स्थिति में किराया अदा करना होगा। ऐसे में सुविधा का लाभ लेने के लिए दोनों में से किसी एक दस्तावेज को साथ में रखने की अपील की है।

कई बार हो रही कहा-सुनी

वर्तमान में बुजुर्ग महिलाएं रोडवेज बस में निशुल्क यात्रा का लाभ लेने के लिए बैठ रहीं हैं। कंडक्टर जब आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र मांगते हैं तो दिखा नहीं पाती हैं। कारण जानकारी के अभाव में साथ में दस्तावेज नहीं होने से दिखा नहीं पा रहीं है। ऐसे में किराया अदा करना पड़ रहा है। कई बार इसके कारण कहा-सुनी तक हो जा रही है।
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60 वर्ष व इससे अधिक उम्र की महिलाएं रोडवेज बस में निशुल्क यात्रा का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र साथ में लाएं।
उमेश चंद्र आर्या, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
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