ललितपुर। यातायात प्रभारी आलोक तिवारी ने बताया कि जनपद के सभी अभिभावकों से अपील है कि अठारह वर्ष से कम आयु के स्कूल के छात्र-छात्राओं/बच्चों को दोपहिया अथवा चारपहिया वाहन चलाने के लिए किसी भी दशा में वाहन उपलब्ध न कराएं। बताया कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो कानूनन उसके माता-पिता, अभिभावक अथवा वाहन के स्वामी को दोषी माना जाएगा। साथ ही 25,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा वाहन का पंजीकरण 12 माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले नाबालिग को 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ड्राइविंग लाइसेंस अथवा लर्निंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। नाबालिग द्वारा वाहन चलाते समय दुर्घटना होने की स्थिति में वाहन का बीमा दावा मान्य नहीं होगा, जिससे होने वाली समस्त आर्थिक क्षति स्वयं वहन करनी पड़ेगी। संवाद