ललितपुर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत शहर व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार स्वयं की उद्योग इकाई स्थापित कर दूसरों को नौकरी देने के लायक हो सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र ने उद्यमी बनने की इच्छा रखने वाले नौजवानों से ऋण के लिए 30 जून तक आवेदन मांगे हैं।
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए जिला उद्योग केंद्र को लक्ष्य प्राप्त हो गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। योजना में अधिकतम 25 लाख तक उद्योग तथा 10 लाख रुपये तक सेवा क्षेत्र के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कम से कम आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योजना का लाभ नए प्रोजेक्ट पर ही मिल सकेगा। इसमें सामान्य जाति के लिए 10 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, पूर्व सैनिक, एनआरआई अभ्यर्थियों को 05 प्रतिशत मार्जिन मनी लगानी होगी। सामान्य जाति के आवेदक को शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत सब्सिडी देय है। आवेदन पत्र जिला उद्योग केंद्र से निशुल्क प्राप्त करने एवं जमा करने की तिथि 30 जून निर्धारित है।
04 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध
ललितपुर। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित बेरोजगारों को गांव में ही रोजगार की स्थापना के लिए 10 लाख तक का ऋण खादी ग्रामोद्योग से मिल सकता है। आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंकों से वित्तपोषित कराया जाता है। आवेदन 23 जून तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय स्टेशन रोड से प्राप्त करके जमा किए जा सकते हैं।