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मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए तक जुर्माना

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ललितपुर। उत्तर प्रदेश कोविड-19 कोरोना वायरस के संबंध में शासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान या घर के बाहर मुखावरण, मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा, स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर पहली बार में 100 रुपये, दूसरी बार में 100 रुपये एवं तीसरी बार में ऐसा करने पर फिर प्रत्येक बार 500 रुपये जुर्माना लगेगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हों उनके द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रथम बार 100 से 500 रुपये एवं द्वितीय बार में 500 से 1000 रुपये एवं इसके बाद प्रत्येक बार एक हजार जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार दो पहिया वाहन की पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथम बार में 250 रुपये, द्वितीय बार में 500 रुपये एवं तृतीय बार एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। बार- बार ऐसा करने पर लाइसेंस निरस्त या निलंबित कर दिया जाएगा।
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