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पता बदलते ही दर्ज कराना होगा नया पता व मोबाइल नंबर

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वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अनिवार्य
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ललितपुर। अब अपना पता बदलने के साथ ही वाहनों के पंजीयन में नया पता दर्ज कराना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने नई नीति लागू की है, जिसमें वाहन स्वामी को वाहन के रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। इससे वाहनों से संबंधित जानकारी वाहन स्वामी को मिल सके।
परिवहन विभाग में अधिकांश कार्यों को ऑनलाइन कर दिया है। विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इसके साथ ही वाहनों की फिटनेस के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था है। विभाग ने एक और नीति लागू कर दी है, जिसमें वाहन स्वामी को विभाग में अपना मोबाइल नंबर अंकित कराना होगा। इससे वाहनों के ट्रांसफर में होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके। अब वाहन के ट्रांसफर होने की सूचना वाहन स्वामी को एसएमएस पर भेज जाएगी। किसी वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज पता बदल गया है तो वाहन स्वामी को नया पता दर्ज कराने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करनी होगी। साथ ही आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र से पता परिवर्तन की सूचना दे सकता है। वाहन स्वामी के मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। इससे वाहन स्वामी को टैक्स बकाया, फिटनेस समाप्त होने की सूचना एसएमएस अलर्ट से दी जाएगी। इसके लिए वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर दर्ज होना आवश्यक है।
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वाहन स्वामी अपने मोबाइल नंबर को विभाग में आकर दर्ज करा दें, जिससे वाहनों से संबंधित जानकारी वाहन स्वामियों को दी जा सके। मोबाइल नंबर से पंजीयन स्थानांतरण की सूचना भी दी जा सकेगी।
- सत्येंद्र कुमार
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
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