शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार में मांगे आवेदन
ललितपुर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योेजना के अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 रुपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपये एवं युवक-युवती (दोनों) के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
इसके लिए युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। इसी तरह युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपति में कोई भी आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार, दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। इच्छुक दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक दंपति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, आय व जाति प्रमाण-पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, युवक एवं युवती आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है। इसकी जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पीयूष चंद्र राय ने दी है।