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बीएसए ने दो शिक्षिकाओं का अवकाश किया निरस्त

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शिक्षिकाएं मनमाने तरीके से ले रही सीसीएल
ललितपुर। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाएं बाल्य देखभाल अवकाश लेने में नियमों की अनदेखी कर रही हैं। ऐसा ही मामला उजागर होने पर बीएसए ने दो शिक्षिकाओं का सीसीएल निरस्त कर दिया है। इससे पहले भी कई अन्य शिक्षिकाओं के अवकाश के प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं।
खंड शिक्षा अधिकारी तालबेहट भरत कुमार वर्मा ने बीएसए को आख्या देकर बताया कि वर्ष 2018 में 03 बार से अधिक बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृतियां की गई। स्वर्णिमा वेद सअ प्रावि गंगारी विकासखंड-जखौरा को 23 जनवरी से 21 फरवरी कुल 30 दिन, 22 फरवरी से 23 मार्च कुल 30 दिन, 24 मार्च 18 से 22 अप्रैल कुल 30 दिन, 23 अप्रैल 18 से 17 मई कुल 25 दिन, 16 जुलाई से 14 अगस्त कुल 30 दिन, 15 अगस्त से 13 अक्तूबर कुल 60 दिन स्वीकृत किया गया। इसकी हकीकत जानने के लिए स्वर्णिमा वेद सअ प्राथमिक विद्यालय गंगारी विकासखंड-जखौरा की सेवा पुस्तिका व व्यक्तिगत पत्रावली देखी गई। वहीं, वित्त और लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा द्वारा सात अगस्त 18 को उपलब्ध कराई गई आख्या व शासनादेशों से स्पष्ट है कि सअ को 06 बार अवकाश स्वीकृत किया गया। शासनादेशों व निहित व्यवस्था से स्पष्ट है कि किसी भी शिक्षिका को एक कैलैण्डर वर्ष में 03 बार से अधिक प्रश्नगत अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। इस आख्या के आधार पर बीएसए घनश्याम वर्मा ने स्वर्णिमा वेद सअ प्रावि गंगारी का अवकाश निरस्त कर दिया। इसी प्रकार रूचि साहू सअ उप्रावि तरगुवॉ विकासखण्ड-तालबेहट के अवकाश के मामले मेें खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच की। उन्होंने बीएसए को दी आख्या में अवगत कराया है कि कलेंडर वर्ष 2018 में 03 बार से अधिक बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृतियां की गई हैं। रुचि साहू सअ उप्रावि तरगुवां विकासखंड-तालबेहट को कलैण्डर वर्ष18 में विभिन्न आदेशों के माध्यम से सीसीएल अवकाश स्वीकृत किए गए। इसमें 08 मार्च 18 से 06 जून 18 कुल 30 दिन, 11 अप्रैल 18 से 10 मई 18 कुल 30 दिन, 15 अगस्त 18 से 14 सितंबर 18 कुल 30 दिन, 15 सितंबर 18 से 14 अक्तूबर18 कुल 30 दिन का अवकाश शामिल है। रूचि साहू सअ उप्रावि तरगुवां की सेवा पुस्तिका व व्यक्तिगत पत्रावली का अवलोकन किया गया। वहीं, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा द्वारा 07 अगस्त 18 को उपलब्ध कराई गई आख्या व शासनादेशों से स्पष्ट है कि सअ को कलेंडर वर्ष18 में 04 बार बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत किया गया जो कि विधि विरुद्ध है। किसी भी शिक्षिका को एक कलेंडर वर्ष में 03 बार से अधिक प्रश्नगत अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण की जांच खंड शिक्षा अधिकारी तालबेहट ने उपलब्ध करायी गयी आख्या में रूचि साहू के 01 अवकाश (13 सितंबर18) का विधि विरूद्ध है। जिसे निरस्त/विखण्डन करने की संस्तुति की गई है। इस पर बीएसए ने शिक्षिका का अवकाश का निरस्त कर दिया।
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कार्रवाई की जद में नंीं आए अफसर
इस कार्रवाई में उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने इन अवकाशों को अवकाश स्वीकृत किया है। यही नहीं, उनसे स्पष्टीकरण लेना ही उचित नहीं समझा गया।
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