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दो दिवस में प्रवेश नहीं दिए तो स्कूल की होगी मान्यता निरस्त

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दो दिन में प्रवेश नहीं दिया तो मान्यता होगी निरस्त
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- बीएसए ने रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल को जारी किया नोटिस
- आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी पर अपना कड़ा रुख
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने में आनाकानी करने वाले विद्यालयों के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी मायाराम ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में बुधवार को शहर के नामी प्राइवेट स्कूल रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक को एडमिशन देने में उदासीनता बरतने पर बीएसए ने नोटिस जारी करते हुए दो दिन में बच्चों को प्रवेश देने के आदेश दिए है। आदेश का पालन नहीं होने पर स्कूल की मान्यता निरस्त करने के निर्देश दिए गए है।
अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। इसके बदले में शासन द्वारा प्रत्येक बच्चे के अनुसार स्कूल को अनुदानित धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया तीन चरणों में होती है। तीनों चरणों में जनपद के विभिन्न इलाकों व स्कूलों में प्रवेश के लिए कुल 456 बच्चों को लाटरी प्रक्रिया से लाभ मिला। इन बच्चों में कुल 12 बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल में प्रवेश की मांग की थी। जिसके क्रम में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिलाधिकारी के अनुमोदन पर इन 12 बच्चों के प्रवेश के लिए स्कूल प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए था, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा अभी तक एक भी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया गया है। जिस पर बच्चों के अभिभावक पिछले महीने से स्कूल व अफसरों के चक्कर काट रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सख्त रुख अपनाकर नोटिस जारी किया है। जिसमें दो दिनों के भीतर इन समस्त 12 बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो स्कूल की मान्यता निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से अन्य प्राइवेट वालों में हड़कंप मच गया है।
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विभाग की सत्यापन रिपोर्ट को बता रहे झूठा
इस प्राइवेट स्कूल को पहले भी खंड शिक्षा अधिकारी बृजेश सिंह ने इसी संबंध में नोटिस जारी किया था। इसके बदले में स्कूल प्रधानाध्यापक ने अपने जवाब में लिखा था कि यह बच्चे इस वार्ड के नहीं है। आवेदक के सभी दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। इसके बाद भी आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। ऐसे में स्कूल द्वारा विभाग की सत्यापन रिपोर्ट को झूठा बताया जा रहा है।
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अन्य स्कूलों पर भी होगी कार्रवाई
रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल प्रबंधन को दो दिन का समय दिया गया है, यदि बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाता है तो विद्यालय की मान्यता निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से ऐसे विद्यालयों की सूची मांगी है जो आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- मायाराम
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर।
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