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खाद्य पदार्थों के 11 नमूूने टेस्ट में फेल

Wed, 03 May 2017 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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khoya - फोटो : demo
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खाद्य विभाग द्वारा पिछले साल भरे गए 123 खाद्य पदार्थों के नमूनों में 11 नमूने फेल हो गए है। इसमें से 37 नमूने पास और 75 की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। फेल हुए पदार्थों के दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
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खाद्य विभाग लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर समय समय पर छापेमार कार्रवाई करता रहता है और दुुकानों से सैंपलिंग कर उनका परीक्षण करवाता रहता है। वर्ष 2016 और 2017 में खाद्य विभाग ने जिले में विभिन्न जगह छापेमारी कर कुल 123 नमूने लिए थे। इनको लैब में भेजा गया। इसमें से 48 नमूनों की रिपोर्ट आ गई है। इसमें 37 नमूने सेहत के लिए हानिकारक नहीं पाए गए हैं। पांच नमूने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और छह नमूने मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नमूनों मे चार नमूने बेसन के लड्डुओं के और एक मैदा का है। जबकि मानक के विपरीत नमूनों में आईटीसी कंपनी की यिपी नूडल, लड्डू गोपाल वनस्पति, पैकेज्ड नमकीन, प्रिया ब्रांड का मिर्च पाउउर शामिल है। जिन दुकानों के नमूने फेल हुए हैं उनके विरुद्घ एडीएम कोर्ट में मामला पंजीकृत कराया गया है।

बसूले दो लाख 29 हजार
इस वित्तीय वर्ष में एडीएम कोर्ट से खाद्य विभाग के 10 मुकदमों का निर्णय आया है। इनसे दो लाख 29 हजार रुपयों की बसूली की गई है। पिछले वर्ष 37 मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे।
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पानी और गन्ना विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई
मुख्य खाद्य अधिकारी केएन त्रिपाठी ने बताया कि गर्मियों के मौसम में खाद्य विभाग गन्ने की दुकानों और पानी की बोतलों के सैंपल लिए जाएंगे। सेहत से खिलवाड़ करने वालों को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गर्मियों के मौसम में जगह-जगह गन्ने की दुकानें खुल गई हैं। यहां लोगों की सेहत को लेकर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इसी तरह गर्मी आते ही कई बेनामी कंपनियों के नाम से पानी की बोतलें बाजार में बिकने लगती हैं। यह पानी मानक के अनुरूप न होने के कारण सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इस कारण इनके भी सैंपल भरे जाएंगे।
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