लखीमपुर खीरी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि विधान सभा चुनाव में मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। मगर, जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है उन्हें अपनी पहचान के लिए विभिन्न वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों एवं डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन प्रपत्र, केंद्र एवं राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के फोटो युक्त पहचान पत्र व सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का मान्य होगा। संवाद