लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में बुधवार को तीसरे गवाह के बयान दर्ज हुए। एडीजे सुनील वर्मा की अदालत में तीन अक्तूबर को हुए हादसे की पूरी तस्वीर पेश की गई। अदालत ने चौथे गवाह के लिए छह अप्रैल की तिथि लगाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोविंद राठौड़ और शेखर भारती के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ ने क्रॉस केस मामले में कहा कि कस्बे के बनवीर पुर में आयोजित दंगल प्रतियोगिता के लिए लखनऊ से पहलवानों को गाड़ी में बिठा कर लाने वाले शेखर भारती जब पहलवानों को दंगल प्रतियोगिता में छोड़कर वापस लखनऊ जा रहा था, तभी आक्रोशित प्रदर्शनकारी योजनाबद्ध तरीके से पोस्टर नोचने और तोड़फोड़ करने के साथ आगजनी और बवाल करने लगे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित कई लोगों को मौत के घाट उतारने के मामले में एसआईटी की ओर से विस्तृत जांच की गई है, मगर सात आरोपियों के खिलाफ सबूत होने के बाद भी चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र जारी किया है।
शेखर भारती ने बताया कि उसका मेडिकल परीक्षण सीएचसी निघासन के साथ ही जिला चिकित्सालय में कराया गया था, मगर धरना प्रदर्शन और दबाव के कारण पुलिस ने केवल चार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना और दिल्ली हाईकोर्ट से आए कमलजीत के अधिवक्ता तेज प्रकाश सिंह मांगी ने गवाह के रूप में पेश हुए शेखर भारती से लंबी जिरह की। साथ ही अंकित दास से जुड़े होने के कारण शेखर भारती को एसआईटी के सामने दिए गए बयान और अदालत के बयान के बीच विरोधाभास को लेकर घेरने के प्रयास चलते रहे।
शेखर भारती के बयान पूरे होने के बाद अभियोजन पक्ष को अगला जवाब पेश करने के लिए अगला गवाह पेश करने के लिए 6 अप्रैल तक समय दिया है।
सभी आरोपियों की जमानत पर बड़ी राहत
लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा मामले में आशीष मिश्र मोनू की जमानत अगले आदेशों तक बढ़ाए जाने के बाद अब लखनऊ हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने सभी आरोपियों की जमानत अगले आदेशों तक बरकरार रखने के आदेश दिए हैं।