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Lakhimpur Kheri News: तत्कालीन डीआईओएस को जारी हुआ वारंट

Sat, 04 Mar 2023 09:54 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
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लखीमपुर खीरी। विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी पद पर फर्जी कागजातों के सहारे नौकरी हथियाने के दस साल पुराने मामले में सीजेएम अशोक कुमार ने तत्कालीन डीआईओएस दीपचंद के खिलाफ वारंट जारी किया है।
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परिवादी राजेंद्र कुमार मिश्रा के अधिवक्ता राजीव पांडे ने अदालत को बताया कि पिता राधेलाल जिला पंचायत इंटर कॉलेज भीरा में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत थे, जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुुई थी। मृतक आश्रित के रूप में गौरव मिश्र पुत्र राधेश्याम ने खुद को राधेलाल का लड़का बताते हुए बाबू अनिल कुमार से साठगांठ कर चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पा ली। राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि कक्षा आठ की फर्जी टीसी बनवाकर राधेलाल का लड़का बनकर नौकरी कर रहा था।
सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी दीपचंद और अनुज कुमार लिपिक के खिलाफ पर्याप्त सामग्री पाते हुए उन्हें अदालत में तलब किया था, तब आरोपी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंच गए। 2013 मे हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन रिट याचिका लंबित रही। इस दौरान पीड़ित की ओर से पैरवी जारी थी, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के चलते आरोपियों को अभयदान मिला हुआ था। तभी 7 दिसंबर 22 की सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर हाईकोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी थी, जिसकी प्रतिलिपि जब परिवादी ने अदालत में दाखिल की तो सीजेएम अशोक कुमार ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। हालांकि तत्कालीन डीआईओएस का तबादला जिले से काफी पहले हो चुका है और दूसरे आरोपी अनुज कुमार लिपिक की मृत्यु हो चुकी है।
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