लखीमपुर खीरी। परिवहन विभाग ने बकाया मार्गकर जमा करने वाले वाहन स्वामियों को छूट प्रदान करने की बात कही है। जिन वाहनों पर मार्गकर बकाया हो गया है और देय धनराशि अधिक होने के कारण वे अपने वाहन का कर जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे वाहन स्वामियों को उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम-24 की धारा में निहित प्रावधानों के तहत छूट दी जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन आलोक सिंह ने ऐसे वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे यथाशीघ्र कार्यालय से संपर्क करें। अपने वाहन के प्रति देय बकाया कर को राजस्व हित में छूट प्राप्त कर जमा करना सुनिश्चित कर लें। संवाद