लखीमपुर खीरी। किशोरी के साथ छेड़खानी करने और दुष्कर्म की कोशिश के मामले में दोषी पाए गए युवक को एडीजी राहुल सिंह प्रथम ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5000 का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी बृजेश पांडे ने बताया कि सिंगाही थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगहा कला निवासी विजय वर्मा ने 7 फरवरी 2020 को एक दलित किशोरी से छेड़खानी की थी। किशोरी के चिल्लाने पर और लोगों के दौड़ने पर वह धमकी देते हुए भाग निकला था। अदालती सुनवाई के दौरान जमानत न मिलने के कारण विजय वर्मा की ओर से जुर्म इकबाल कर लिया गया। रहम की अपील करते हुए कम सजा देने की बात कही। जिस पर अदालत ने उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।