रोडवेज बसों में चालक के पीछे की दो पंक्ति की सीटों को छोड़कर तीन पंक्तियों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। परिवहन निगम का यह नियम रोडवेज बसों के साथ-साथ अनुबंधित बसों में भी लागू होगा।
मुख्य प्रधान प्रबंधक (संचालन) एच एस गाबा ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को इस बाबत पत्र भेजकर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि इन सीटों पर पूर्व से कोई पुरुष यात्री बैठा होगा तो महिला यात्री के आने पर उन्हें यह सीट खाली करनी पड़ेगी। प्रधान प्रबंधक ने कहा है कि इस नियम का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी चालक और परिचालक की होगी। क्षेत्रीय प्रबंधक वीके गोस्वामी ने प्रधान प्रबंधक के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि इस नियम के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए बसों के अंदर अगले 15 दिनों में महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं को लिखवाने का निर्देश दिया गया है। ताकि बस में सवार होने वाली हर महिला को उसे मिलने वाली सीट की जानकारी हो सके और पुरुष यात्री इसे लेकर पहले से ही सचेत रहें।