फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lakhimpur Kheri News: अनुभवी चालक के हाथ में होगी स्कूल वाहन की स्टेयरिंग, पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य

Sat, 28 Mar 2026 11:22 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
विज्ञापन
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। अब स्कूली वाहनों की स्टेयरिंग हर किसी चालक के हाथ में नहीं दी जाएगी। अब उस चालक को ही स्टेयरिंग दी जाएगी, जिसके पास पांच वर्ष से अधिक कमर्शियल वाहन चलाने का अनुभव होगा। इतना ही नहीं संबंधित चालक का पुलिस सत्यापन भी कराया जाना अनिवार्य है, ताकि आपराधिक किस्म के चालकों के हाथ में स्कूली वाहन की स्टेयरिंग न जाए। शासन ने इसको लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन

शासन के इस फैसले का उद्देश्य बच्चों की यात्रा को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। हाल के समय में स्कूली वाहनों से जुड़े हादसों और लापरवाही की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब केवल अनुभवी और योग्य चालक ही स्कूल बस या वैन चला सकेंगे।


नई व्यवस्था के तहत स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां कार्यरत सभी चालकों का पुलिस रिकॉर्ड साफ हो। बिना सत्यापन के किसी भी चालक को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा चालकों के ड्राइविंग अनुभव, लाइसेंस और स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी।
विज्ञापन


एआरटीओ शांति भूषण पांडेय ने बताया यह नियम सख्ती से लागू है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इधर, लोगों ने कहा कि इससे बच्चों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम बताया है। इससे न केवल हादसों में कमी आएगी, बल्कि बच्चों के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी बढ़ेगा। अब उम्मीद जगी है कि स्कूली परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और भरोसेमंद बनेगी। लखीमपुर खीरी में 850 से अधिक स्कूली वाहन पंजीकृत हैं।

10 दिनों में 89 स्कूली वाहनों की आरसी निलंबित
-स्कूली वाहन को लेकर परिवहन विभाग काफी सख्त है। पिछले 10 दिनों में विभाग की ओर से 89 स्कूली वाहनों की आरसी निलंबित की गई है। इसमें 41 फिटनेस न होने और 48 वाहनों की आयु 15 वर्ष पूरी होने पर आरसी निलंबित की गई। 15 वर्ष वाले वाहन अब स्कूल के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। अगर फिर भी किसी ने संचालन किया तो संबंधित चालक पर मुकदमा और संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें