लखीमपुर खीरी। निघासन थाना क्षेत्र से 15 साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे मनोज कुमार सिंह ने मुख्य आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उसके साथी को पांच साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
16 जून, 2010 को निघासन थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर तेलियार में रहने वाले रंजीत उर्फ छोटे अपने साथी मैकूलाल की मदद से क्षेत्र की एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पीड़िता के परिजनों के काफी प्रयास के बाद निघासन पुलिस ने 26 जून को रिपोर्ट दर्ज की थी। इसी बीच किशोरी रंजीत के पास से मिली थी।
अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता के साथ ही डॉ. मीनाक्षी चौधरी, सब इंस्पेक्टर तुलसीराम चौरसिया, खुशहाल प्रसाद और मायादेवी ने अपने बयान दर्ज कराए थे। शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रंजीत उर्फ छोटे को दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उसके साथी मैकूलाल को पांच साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है।