लखीमपुर खीरी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और गला घोंटकर हत्या करने के 12 साल पुराने मामले में एडीजे न्यूएफटीसी अशोक कुमार ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्र ने बताया कि 22 अगस्त 2011 को निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी शाम चार बजे शौच के लिए गई थी। नहीं लोटी तो खोज शुरू हुई। रात में झब्बू लाल के गन्ने के खेत के अंदर किशोरी का रक्त रंजित अवस्था में शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी।
सातवें दिन ग्राम बिहारी पुरवा थाना निघासन के राजकुमार को गिरफ्तार किया गया तो सारी हकीकत सामने आने लगी। राजकुमार की मेडिकल जांच में उसके शरीर पर सात चोटें-खरोंचें पाई गई थीं। लेकिन राजकुमार इन चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दे सका था। एडीजीसी संजय सिंह ने बहस में सहयोग करते हुए बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध किया और बचाव की एक भी बात नहीं लगने दी। बृहस्पतिवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए राजकुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई।