लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा क्राॅस केस के मामले में जिला जज शिवकुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को इंस्पेक्टर सुधीर चंद्र पांडेय से जिरह पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने विवेचक के पास केस डायरी की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए जिरह के लिए 18 मई की तारीख तय की है। तिकुनिया हिंसा क्राॅस केस के मामले में मंगलवार को तत्कालीन विवेचक सुधीर चंद्र पांडेय से जिरह शुरू कराई गई, लेकिन बचाव पक्ष विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक सुधीर चंद्र पांडेय के द्वारा केस डायरी में काटे गए पर्चे से जुड़े कुछ विरोधाभाषी स्पष्टीकरण सवाल पूछना चाहते थे। इसके लिए तत्कालीन विवेचक को केस डायरी के पर्चे दिखाते हुए उनकी याददाश्त को ताजा कराने की जरूरत पर बल दिया।
वहीं प्रयागराज पुलिस लाइंस से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालती कार्यवाही में शामिल हो रहे सुधीर चंद्र पांडेय ने उनके पास केस डायरी मौजूद न होने की बात कही। इस पर जिला जज ने तिकुनिया पैरोकार को निर्देशित किया है कि साक्षी सुधीर चंद्र पांडेय को नियत तिथि 18 मई से पहले केस डायरी के पर्चों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं, जिनके आधार पर ही उनसे जिरह संभव हो सकेगी। लिहाजा तिकुनिया हिंसा क्रॉस केस मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 मई की तिथि तय कर दी गई है।