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लखीमपुर खीरी: मेन रोड और बस अड्डा मार्ग की जमीन सबसे महंगी, सितंबर में लागू होंगी सर्किल रेट की नई दरें

Tue, 25 Aug 2026 04:00 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी

सार

लखीमपुर खीरी जिले में सितंबर से जमीन, मकान और दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा। नए सर्किल रेट में 10 से 12 फीसदी तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है। शहर में मेन रोड पर जमीन 60,700 से बढ़कर 68,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।
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लखीमपुर शहर की मेन रोड - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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लखीमपुर खीरी जिले में जमीन, मकान और दुकान खरीदने वालों को सितंबर से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। नए सर्किल रेट में 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। शहर में मेन रोड और बस अड्डा मार्ग की जमीन सबसे महंगी होगी।

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गुरुनानक स्कूल से हीरालाल धर्मशाला होते हुए खुशवक्तराय चौराहे तक सड़क के दोनों ओर जमीन का सर्किल रेट 60,700 से बढ़ाकर 68,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया है। वहीं प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा 12.13 प्रतिशत बढ़ोतरी इमली चौराहा-आनंद टाकीज-भुईफोरवानाथ चौराहा मार्ग की जमीन पर हुई है। यहां रेट 27,200 से बढ़ाकर 30,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर किए गए हैं। प्रस्तावित सूची पर 29 अगस्त तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।

शहर में सड़क की चौड़ाई के अनुसार जमीन के रेट प्रस्तावित किए गए हैं। गांधी विद्यालय से हीरालाल धर्मशाला, संकटा देवी पुलिस चौकी होते हुए भुईफोरवानाथ चौराहा से सरकारी कोल्ड स्टोरेज तक सड़क के दोनों ओर की दर 60,700 से बढ़ाकर 68,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की गई है।
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यहां भी बढ़ा सर्किल रेट 
हमदर्द दवाखाना तिराहा से कोऑपरेटिव बैंक चौराहे तक रेट 52,400 से बढ़ाकर 58,700 रुपये, गांधी विद्यालय से आगा साहब कोठी होते हुए राजापुर चौराहे तक 31,700 से बढ़ाकर 35,500 रुपये किए गए हैं। आगा साहब कोठी वाया जिलाधिकारी निवास से नौरंगाबाद चौराहे की ओर और शाहपुरा कोठी से नौरंगाबाद सीमा समाप्ति तक रेट 22,700 से बढ़ाकर 25,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर किए गए हैं। इमली चौराहे से आनंद टाकीज-भुईफोरवानाथ चौराहे तक रेट 27,200 से बढ़ाकर 30,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित है।

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जिलास्तरीय कमेटी करेगी आपत्तियों का निस्तारण
प्रस्तावित सर्किल रेट पर प्रशासन ने सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नरेंद्र बहादुर सिंह ने आमजन से 29 अगस्त तक सुझाव या आपत्ति देने की अपील की है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। सुझाव या आपत्ति सहायक महानिरीक्षक निबंधन/सहायक आयुक्त स्टांप, कलक्ट्रेट परिसर या संबंधित उप निबंधक कार्यालय में लिखित रूप से दी जा सकती है।

एडीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 और उसके संशोधित प्रावधानों के तहत जनपद में पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची प्रभावी की जानी है। इसकी प्रस्तावित सूची जारी की गई है। एक सप्ताह में आपत्तियों का निस्तारण कर नए सर्किल रेट लागू हो जाएंगे।

रेट बढ़ने से स्टांप शुल्क भी बढ़ेगा 
सर्किल रेट बढ़ने से खरीदारों को अधिक स्टांप शुल्क देना होगा। स्टांप रेट में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जमीन का मूल्य बढ़ने से शुल्क स्वत: बढ़ जाएगा। अभी शहरी-विकसित क्षेत्रों में जमीन खरीद पर उसके मूल्य का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क है। यानी एक लाख रुपये की जमीन पर सात हजार रुपये स्टांप शुल्क देना होता है।

डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्टांप शुल्क पांच प्रतिशत है। नए सर्किल रेट लागू होने के बाद जमीन खरीदने पर स्टांप शुल्क भी अधिक देना होगा।
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