परिवहन निगम की हेल्पलाइन पर हुई थी शिकायत
दो अन्य मामलों में भी परिचालकों पर हुआ जुर्माना
परिवहन निगम की एक अनुबंधित बस के चालक का बस में ही धूम्रपान करना उसके मालिक के लिए महंगा पड़ गया। एक यात्री ने धूम्रपान किए जाने की शिकायत निगम के हेल्पलाइन नंबर 149 पर कर दी, जिससे बस मालिक पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगा है। इसी तरह यात्री को रास्ते में ही उतार दिए जाने एवं बस को निर्धारित स्टापेज तक न ले जाने के मामले की शिकायत पर भी एआरएम ने दोनो बसों के परिचालक पर पांच पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।
लखनऊ रूट की बस संख्या यूपी 31 टी 4045 के चालक ललित कुमार ने ड्राइविंग के दौरान धूम्रपान करना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत यात्री हरिप्रीत ने निगम के हेल्पलाइन नंबर पर की। इसी तरह हेल्पलाइन नंबर पर बस संख्या यूपी 31 टी 2584 के खमरिया स्टापेज तक न जाने एवं यूपी 31 टी 8034 के परिचालक रामप्रताप सिंह के खिलाफ रास्ते में ही यात्री को बस से उतार दिए जाने की शिकायत हुई थीं। इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए एआरएम वीके गोस्वामी ने धूम्रपान मामले में बस के मालिक और अन्य दोनो मामलों में परिचालकों के देयकों में से पांच पांच सौ रुपये की कटौती किए जाने के निर्देश दिए हैं।
एआरएम का कहना है कि यात्रियों को अपने अधिकारों के साथ बस में यात्रा करनी चाहिए। यात्री जागरूक रहकर चालक परिचालकों की मनमानी की शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य करें, जिससे इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।