लखीमपुर। जिला अधिवक्ता संघ की वार्षिक आमसभा में सदस्यता को लेकर नियम कठोर किए गए हैं।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह और महामंत्री विश्वास श्रीवास्तव ने बताया कि बार काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि एक ही अधिवक्ता संगठन में वकील को मताधिकार मिल सकेगा।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने रविवार को बताया कि बार काउंसिल ऑफ यूपी ने स्पष्ट कर रखा है कि एक अधिवक्ता संघ में सदस्यता और मताधिकार रहेगा। ऐसे में विभिन्न तहसीलों से जुड़े बार संगठन के पदाधिकारियों की सदस्यता समाप्त की गई है।
अन्य सदस्यों को भी 27 दिसंबर तक यह शपथपत्र देना होगा कि वह केवल जिला अधिवक्ता संघ में शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे वकील, जिन्होंने अपने सीओपी प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है, उनकी सदस्यता भी 27 दिसंबर के बाद समाप्त कर दी जाएगी। संवाद