लखीमपुर खीरी। दो फरवरी से शुरू हुई आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत आवेदन प्रक्रिया का पहला चरण 16 फरवरी को समाप्त होगा। पहले चरण में अब तक 600 से अधिक आवेदन विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। आवेदन के साथ-साथ सत्यापन कार्य भी लगातार जारी है। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दो दिनों तक शेष आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।
बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि जिले में संचालित निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत पोर्टल पर 848 स्कूल पंजीकृत हैं। इन विद्यालयों में पांच हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिलता है और पढ़ाई से लेकर किताबों तक का खर्च सरकार वहन करती है।
इस वर्ष एलकेजी के लिए न्यूनतम आयु चार वर्ष, यूकेजी के लिए पांच वर्ष और कक्षा एक के लिए छह वर्ष निर्धारित की गई है। अभिभावक अपने वार्ड या गांव के आसपास के अधिकतम 10 विद्यालयों का विकल्प दे सकते हैं। आवेदन के लिए जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, अभिभावक व बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, नवीनतम फोटो तथा निवास प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
विभाग के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। अधिक से अधिक अभिभावकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए ब्लॉकवार खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को आवेदन का लक्ष्य भी दिया गया है।