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छह दिनों तक बाजार का रोस्टर बंद, रोज खुलेंगी सभी दुकानें

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लखीमपुर खीरी। प्रशासन ने नया प्रयोग किया है। रोस्टर प्रणाली को छह दिनों तक स्थगित कर 15 जून से 20 जून 2020 तक सभी दुकानें एकसाथ खोलने की ढील दे दी है। इससे शहरी क्षेत्र की सभी दुकानें (खपरैल बाजार/रेड़ी-पटरी दुकानदारों सहित) सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी। रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। केवल फल, सब्जी एवं दूध की डोर स्टेप डिलीवरी/स्थायी दुकानें सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी।
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लंबी अवधि के लॉकडाउन के बाद अनलॉक-1 में एक जून से बाजार खोला गया था। डीएम ने दुकानों को खोलने के लिए रोस्टर लागू किया था, जिससे प्रत्येक दुकान सप्ताह में तीन दिन ही खुलती थी। इस व्यवस्था से व्यापारियों, छोटे दुकानदारों को नुकसान होने का हवाला देते हुए व्यापारी संगठनों ने डीएम के साथ बैठक की थी, जिसमें व्यापारियों ने सोमवार से शनिवार तक लगातार सभी दुकानें खोलने की मांग की थी। डीएम ने बताया कि व्यापारियों के रोजगार, रेड़ी पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और एसपी द्वारा व्यापारिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसके बाद बाजार संचालन के लिए जारी रोस्टर शिथिल किया गया है। एक सप्ताह के उपरांत वस्तु स्थिति का आंकलन पुन: अगला निर्णय लिया जाएगा।
वाहन रहेंगे प्रतिबंधित, अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई
डीएम ने कहा है कि मुख्य मार्केट में चार पहिया और दो पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वाहनों की पार्किंग के लिए चिह्नित पार्किंग स्थलों का प्रयोग किया जाए। कोई भी दुकानदार सड़क पर किसी भी दशा में अतिक्रमण नहीं करेगा। सुपर मार्केट खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सामाजिक दूरी सहित अन्य नियमों का कड़ाई से पालन कराना होगा। पूरे जनपद में साप्ताहिक बंदी रविवार को रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त विधिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियां साप्ताहिक बंदी रविवार को छोड़कर प्रतिदिन संचालित होगी।
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हैंड ग्लब्स पहनना होगा
किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है, तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि कोई बैठकर नहीं खाएगा। शहरी क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सामाजिक दूरी के के साथ लगाने की अनुमति होगी। सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य के दौरान फेस शील्ड और ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस मास्क, ग्लब्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा सामग्री का प्रयोग किया जाए। कंटेन्मेंट जोन के अंदर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी।
नियमों के उल्लघंन पर होगी कार्रवाई
दो पहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए जीआईसी मैदान, विलोबी मैदान, रेलवे स्टेशन का प्रयोग किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिबंधों का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में प्रशासन द्वारा प्रथम बार 24 घंटे के लिए, द्वितीय बार तीन दिन के लिए एवं तृतीय बार लॉकडाउन समाप्त होने तक की अवधि के लिए दुकान बंद करा दी जाएगी। कोई भी व्यापारी अपनी शिकायत/सुझाव जिला कंट्रोल रूम के नंबर 9044399100, 05872-278100 एवं 05872-252160 पर संपर्क कर सकता है। डीएम ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन पर उस व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आईपीसी धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने एक कंटेन्मेंट जोन किया समाप्त
लखीमपुर खीरी। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने तहसील सदर एवं ब्लॉक फूलबेहड़ के ग्राम परसेहरी कलां में बनाए गए कंटेन्मेंट जोन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। प्रशासन द्वारा बनाए गए कंटेन्मेंट जोन में अंतिम केस मिलने से 21 दिनों के बाद कोई नया केस न मिलने पर कंटेन्मेंट जोन समाप्त किया जाता है। डीएम ने बताया कि अब जनपद में कुल 13 कंटेन्मेंट जोन है।
छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए ढील दी गई है। एक सप्ताह के बाद बाजार की वस्तु स्थिति का आंकलन किया जाएगा। इस अवधि में सामाजिक दूरी और नियमों का पालन न किए जाने पर ढील को समाप्त करके पुन: रोस्टर व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। -, शैलेंद्र कुमार सिंह, डीएम
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