त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षित सीटों की अनंतिम सूची के प्रकाशन की समय सीमा बढ़ने से अफसरों ने राहत की सांस ली है तो वहीं आरक्षण सूची की ओर टकटकी लगाए बैठे संभावित उम्मीदवारों की धुकधुकी और बढ़ गई है। खबर से अनजान तमाम ग्रामीण सोमवार को ब्लाक और जिला मुख्यालय पर सूची देखने पहुंचे, जहां से उन्हें बेरंग होना पड़ा। डीएम ने संशोधित शासनादेश के क्रम में समय सारिणी जारी कर दी है।
प्रभारी डीपीआरओ कुरेंद्र पाल ने बताया कि ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन की प्रस्तावित सूची का प्रकाशन दो से चार सितंबर 2015 तक किया जाएगा। इसके साथ ही प्रस्तावों पर आपत्तियां दो से छह सितंबर 2015 तक प्राप्त की जाएंगी। सात सितंबर को आपत्तियों को संकलित करने का कार्य डीपीआरओ कार्यालय में किया जाएगा। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी आठ से नौ सितंबर तक आपत्तियों का परीक्षण और निस्तारण करेगी, जिसके बाद 10 से 11 सितंबर 2015 तक आरक्षित सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। वहीं क्षेत्र पंचायत के प्रमुख पदों के आरक्षण की प्रक्रिया भी अन्य पदों की भांति समय पर संपन्न कराई जाएगी। मसलन आरक्षण सूची का प्रकाशन दो से तीन सितंबर तक और दो से छह सितंबर तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण आठ से नौ सितंबर तक और अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन 10 सितंबर तक कर दिया जाएगा।