लखीमपुर। नौ साल की बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आठ साल पुराने मामले में एडीजे राहुल सिंह ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में पैरवी करते हुए बताया कि हरदोई जिले के मझिला थाने के ग्राम सेमरापुरवा निवासी सर्वेश कुमार पसगवां थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदार के यहां रहता था। इसी गांव की रहने वाली नौ साल की बालिका एक जुलाई 2016 की शाम पांच बजे घर से घास काटने के लिए निकली थी, लेकिन फिर कभी नहीं लौटी।
पीड़िता के परिजन परेशान होकर उसे तलाश करने लगे। इसी बीच गन्ने के खेत में बालिका शव मिला था। खोजबीन के दौरान उसी समय खेत से निकलकर सर्वेश कुमार भागा, कि गांव वालों ने उसे पहचान लिया।
एडीजे राहुल सिंह ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सर्वेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में पीड़ित किशोरी के परिजनों को बीस हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं।