लखीमपुर खीरी। खाद्य एवं रसद विभाग ने प्याज के व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है। थोक विक्रेता के लिए 25 मीट्रिक टन एवं फुटकर विक्रेता के लिए दो मीट्रिक टन प्याज भंडारण सीमा अग्रिम आदेशों तक लागू की गई है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और व्यापारियों की जमाखोरी/ मुनाफाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए जनपद स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी व मंडी समिति के सचिव की तीन सदस्यीय टीम बनाई गई हैं। तहसील स्तर पर संबंधित तहसील क्षेत्र के एसडीएम, पूर्ति निरीक्षक एवं संबंधित मंडी सचिव का तीन सदस्यीय प्रवर्तन दल गठित किया गया है।
मंडी स्तर पर तहसील गोला में स्थित मंडी समिति के थोक विक्रेताओं के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गोला एवं क्षेत्रीय विपणन अधिकारी गोला को टीम में शामिल किया गया है। तहसील पलिया में स्थित मंडी समिति के प्याज के थोक विक्रेताओं के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पलिया एवं क्षेत्रीय विपणन अधिकारी पलिया, तहसील लखीमपुर में स्थित मंडी समिति के प्याज के थोक विक्रेताओं के स्टॉक की जांच के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को टीम में रखा गया है। डीएम ने बताया कि गठित जांच टीमों को निर्देश दिए हैं कि मंडी समिति के प्याज के थोक एवं फुटकर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करें। प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाएं और प्याज की जमाखोरी/ मुनाफाखोरी रोकने के लिए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। संवाद