धौरहरा। घरेलू जमीन को धोखाधड़ी से अपने नाम कराने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने वाले पांच लोगों के अलावा तत्कालीन नगर पंचायत धौरहरा के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है।
शिकायतकर्ता राजेश कुमार पुत्र प्रेमनाथ तिवारी मनिहार वार्ड का आरोप है कि मोहल्ला तिवारिन टोला में मौजूद मकान का टैक्स नगर पंचायत धौरहरा में 2001 तक जमा होता रहा। मगर इसी बीच पड़ोसी शंभू चौरसिया व उनके पुत्रों ने मेरे मकान का ताला तोड़कर घरेलू सामान व जगह पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। साथ ही वसीयत होना बताया था। इसी फर्जी वसीयतनामा को साक्ष्य मानकर नगर पंचायत धौरहरा के अधिशासी अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज भी कर दी गई। कई बार शिकायत होने के बाद भी कार्रवाई न होने के चलते पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर शम्भू चौरसिया, श्रीकांत, बबलू, संदीप, प्रदीप सहित नगर पंचायत धौरहरा के ईओ के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।