शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अनन्तिम सूची के प्रकाशन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य के लिए अब सूची का प्रकाशन छह से आठ सितंबर के बीच किया जाएगा। वहीं सभी पदों के लिए छह से 10 अगस्त के बीच आपत्तियां ली जाएंगी। आरक्षण को लेकर प्रमुख सचिव चंचल कुमार तिवारी ने शासनादेश जारी किया है।
गौरतलब है कि अनन्तिम आरक्षण सूची का प्रकाशन पहले 31 से दो सितंबर के बीच होना था, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर दो से चार सितंबर तक कर दिया गया था। अब शासन ने एक बार फिर आरक्षण सूची के प्रकाशन की तिथि बढ़ा कर छह से आठ सितंबर कर दी है। जिसके तहत ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए एक साथ ही आरक्षण सूची जारी की जाएगी। वहीं इन पदों पर आपत्तियां छह से 10 सितंबर तक ली जाएंगी। प्रभारी डीपीआरओ कुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 11 सितंबर को सभी आपत्तियों का जिला पंचायती राज कार्यालय में एकत्रीकरण किया जाएगा। वहीं डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 12 से 13 सितंबर के बीच परीक्षण और निस्तारण किया जाएगा। सभी पदों के लिए अंतिम सूची के प्रकाशन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। अब 14 से 15 सितंबर के बीच अनन्तिम सूची का प्रकाशन होगा। जबकि 16 सितंबर को डीएम को निदेशालय में आरक्षण संबंधी सूचना उपलब्ध करानी है।
सीडीओ नितीश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अनन्तिम आरक्षण सूची के प्रकाशन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब यह सूची छह से आठ सितंबर के बीच प्रकाशित होगी और छह से 10 अगस्त के बीच आपत्तियां ली जाएंगी। 14 से 15 सितंबर के बीच पंचायतों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
प्रमुख पदों के लिए सूची प्रकाशन छह से सात तक
शासन के निर्देश के मुताबिक ब्लाक प्रमुख पदों के लिए छह से सात सितंबर के बीच आरक्षण चार्ट का प्रकाशन किया जाएगा। वहीं छह से 10 अगस्त तक आपत्तियां ली जाएंगी और 11 सितंबर को एकत्रीकरण कर 12 से 13 सितंबर के बीच इन आपत्तियों का निस्तारण होगा। 14 सितंबर को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा।