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खूंटी बुजुर्ग की प्रधान को नोटिस, धनराशि के गबन पर मांगा जवाब

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लखीमपुर खीरी। पसगवां ब्लॉक की ग्राम पंचायत खूंटी बुजुर्ग की प्रधान सुमन देवी को डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने पंचायत राज अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से डीएम ने ग्राम पंचायत में हैंडपंप रिबोर, मरम्मत, सोलर लाइट आदि कार्यों के नाम पर हुए गबन के बारे में जवाब मांगा है। बिना वर्कआईडी जनरेट किए धनराशि निकाले जाने का भी आरोप है। ग्राम पंचायत में हुए लाखों के गबन के मामले में डीपीआरओ पहले ही ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) और सफाईकर्मी को निलंबित कर चुके हैं। अब प्रधान के खिलाफ डीएम की ओर से कार्रवाई शुरू हुई है।
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परियोजना निदेशक रामकृपाल चौधरी ने 28 जुलाई 2020 को ग्राम पंचायत खूंटी बुजुर्ग में विकास कार्यों की जांच की थी। जांच में हैंडपंप रिबोर/मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और शौचालय निर्माण समेत अन्य कार्यों में घोटाले की पुष्टि करते हुए पीडी ने संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट दी थी। साथ ही प्रधान के पति (जो उसी गांव में सफाईकर्मी) के खिलाफ भी कार्रवाई और दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण करने की संस्तुति की थी। इस मामले में करीब एक सप्ताह बाद डीपीआरओ ने सचिव मनोज कुमार और सफाईकर्मी सोहन लाल को निलंबित कर दिया था। इसके बाद डीएम शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने प्रधान सुमन देवी को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) के तहत कारण बताओ नोटिस दी है और गबन की धनराशि के बारे में 15 दिनों में जवाब मांगा है।
इतने गबन का है आरोप
विद्यालय के शौचालय की मरम्मत के नाम पर 2018-19 में 76,929 रुपये का फर्जी भुगतान निकाले जाने का आरोप है। ग्राम पंचायत में लगे कुल 45 इंडिया मार्का हैंडपंप की मरम्मत और रिबोर कराने के नाम पर वर्ष 2018-19 और 2019-20 में 8.50 लाख रुपये का गबन का आरोप है। ऐसे ही 2018-19 में स्ट्रीट लाइट की खरीद और प्रकाश व्यवस्था पर 4.45 लाख रुपये खर्च दिखाकर सरकारी धनराशि को हड़पने का आरोप है।
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प्रधान से 15 दिन के अंदर साक्ष्यों सहित जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए जाएंगे, जिसके बाद प्रधान को हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।
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-शैलेंद्र कुमार सिंह, डीएम
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