नगर पंचायत से मिली नोटिस को दिखाते हुए महिला। संवाद
खीरी टाउन। नगर पंचायत ने मोहल्ला शेख सराय और पट्टी रामदास के करीब नौ लोगों को नोटिस जारी कर गाटा संख्या 318/0.267 हेक्टेयर भूमि को तालाब की जमीन बताते हुए अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा है। नोटिस में 15 दिन के भीतर अतिक्रमण न हटाने पर नगर पंचायत की ओर से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नोटिस साबरुन, सरताज, अकरम, रिजवान, जलालुद्दीन, भुन्नी, शर्वरी, रेहना समेत अन्य लोगों को जारी की गई है। नगर पंचायत का कहना है कि तालाब दर्ज भूमि पर मकान बनाकर कब्जा किया गया है।
मकान मालिकों का कहना है कि उन्होंने 10-12 वर्ष पहले प्लॉट खरीदकर बैनामा कराया था और उसके बाद मकान बनवाए। उन्हें प्रधानमंत्री आवास, पानी, गैस कनेक्शन समेत अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिली हैं। उनका कहना है कि यदि भूमि पर कब्जा अवैध था तो सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य सुविधाएं कैसे दी गईं। अकरम ने कहा कि यदि यह तालाब की भूमि थी तो इसे पाटने से पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
अधिशासी अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि न्यायालय के आदेशों के तहत तालाबों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कार्रवाई की जा रही है।