अनुसूचित जाति की किशोरियों को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में एडीजे मोहन कुमार की अदालत में मृतक किशोरियों की मां ने अपने बयान दर्ज कराए। आरोपियों की हरकतें बताते हुए पीड़िता की मां अदालती कक्ष में ही रो पड़ी। दिवंगत बालिकाओं को मिलेगा इंसाफ : एसके सिंघानियाभारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के अधिवक्ता एसके सिंघानिया ने पीड़िता के माता-पिता और परिजनों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हुए बताया कि पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए वह सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक से पीछे नहीं हटेंगे।
लखीमपुर खीरी। अनुसूचित जाति की किशोरियों को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में एडीजे मोहन कुमार की अदालत में मृतक किशोरियों की मां ने अपने बयान दर्ज कराए। हत्यारों की करतूत बताते-बताते पीड़िता की मां अपने आंसू नहीं रोक सकी और वह रो पड़ी। मामले की अगली सुनवाई छङ अक्टूबर को होगी।
निघासन कांड मामले में सोमवार को पहली गवाही के रूप में मृतक किशोरियों की मां अदालत में बयान देने के लिए पेश हुई। किशोरियों की मां ने प्रार्थनापत्र देते हुए अभियोजन की सहायता के लिए निजी स्तर पर अपने अधिवक्ता एसके सिंघानिया को केस की पैरवी के लिए नियुक्त किया है। वहीं आरोपियों की ओर से सुरेश सिंह मुन्ना और फिरोज अहमद के साथ ही वकार अहमद ने अपना वकालतनामा अदालत में दाखिल किया। हालांकि जिला अधिवक्ता संघ की ओर से साथी अधिवक्ता के निधन पर न्यायिक कार्यों से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे की ओर से पहली गवाही के रूप में मां को पेश किया। मृतक किशोरियों की मां ने हत्या आरोपियों की वहशियाना वारदात का सिलसिलेवार वर्णन किया।
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आरोपियों की हरकतें बताते हुए पीड़िता की मां अदालती कक्ष में ही रो पड़ी। वहीं विशेष लोक अभियोजक ने जब थाने में दी गई तहरीर पीड़िता को दिखाई तो गवाही दे रही माता ने तहरीर पर लगाए अंगूठे को पहचान कर बताया कि यह वही तहरीर है जो उसने 14 सितंबर की रात को थाना निघासन में दी थी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित वकीलों ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ ने पूर्व उपाध्यक्ष केके श्रीवास्तव के निधन के कारण सोमवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहने का संकल्प पारित किया है, ऐसे में उन्हें अन्य तिथि दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एडीजे मोहन कुमार ने सुनवाई के लिए छह अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है।
दिवंगत बालिकाओं को मिलेगा इंसाफ : एसके सिंघानिया
भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के अधिवक्ता एसके सिंघानिया ने पीड़िता के माता-पिता और परिजनों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हुए बताया कि पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए वह सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक से पीछे नहीं हटेंगे। मासूम बालिकाओं की सिसकियां खाली नहीं जाएंगी आरोपियों को उनके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी।