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आरोपी की जमानत पर सात अक्तूबर को सुनवाई

सार

जिस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 7 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की है। अदालत में जमानत अर्जी पेश करते हुए अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि सबूत मिटाने के मामले में आरोपी करीमुद्दीन को गलत ढंग से फंसाया गया है। अदालत ने जमानत अर्जी की नकल विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे को उपलब्ध कराते हुए जमानत अर्जी के संबंध में रिपोर्ट तलब करने का निर्देश दिया है।
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विस्तार
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लखीमपुर खीरी। अनुसूचित जाति के दो सगी बहनों की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में एडीजे मोहन कुमार की अदालत में छोटे उर्फ करीमुद्दीन की ओर से शनिवार को जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 7 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की है।
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अदालत में जमानत अर्जी पेश करते हुए अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि सबूत मिटाने के मामले में आरोपी करीमुद्दीन को गलत ढंग से फंसाया गया है। अदालत ने जमानत अर्जी की नकल विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे को उपलब्ध कराते हुए जमानत अर्जी के संबंध में रिपोर्ट तलब करने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत में चल रही निघासन कांड की सुनवाई में तीन अक्तूबर को वादिनी मृतका की मां की गवाही होनी है, जिसके लिए जिसके लिए अदालत से जारी गवाही समन को निघासन पुलिस ने तामील करा दिया है।
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