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आरटीओ से लेकर पुलिस तक ..... सत्ता पक्ष के आगे सब नतमस्तक, 25 चालान होने वाली बस को क्लीनचिट, ट्रक को ठहराया दोषी

सार

पीलीभीत-बस्ती हाईवे के ऐरा पुल पर निजी बस और मिनी ट्रक की भिड़ंत में ट्रक चालक को दोषी माना गया है।परिवहन विभाग के कार्रवाई करने के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त हुई थी।
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विस्तार
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लखीमपुर खीरी। पीलीभीत-बस्ती हाईवे के ऐरा पुल पर निजी बस और मिनी ट्रक की भिड़ंत में ट्रक चालक को दोषी माना गया है। खमरिया पुलिस चौकी इंचार्ज ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिस बस का पहले 25 बार चालान हो चुका है, उसे क्लीनचिट दे दी गई। बुधवार को दोनों वाहनों की आमने-सामने हुई टक्कर में 10 यात्रियों की मौत हो गई थी। 39 घायल हुए थे।
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बृहस्पतिवार को लखनऊ मंडल के आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज मामले की जांच करने करने आए थे। प्रथम दृष्टया उन्होंने ट्रक चालक को दोषी ठहराया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक निजी बस चालक आगे निकलने की होड़ में तेज रफ्तार से बस को भगा रहा था। बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां थीं। संदीप कुमार ने यह भी माना था कि दुर्घटनाग्रस्त बस का सीतापुर व अन्य जनपद में 25 बार चालान हो चुका है। ऐसे में हादसे की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि हादसाग्रस्त बस रुद्र ट्रैवेल्स की है, जिसके मालिक भाजपा युवा मोर्चा में पदाधिकारी विकास शुक्ला हैं। भाजपा नेता से जुड़ा मामला देख पुलिस से लेकर परिवहन विभाग तक मामले को रफादफा करने में जुट गया है। जिले में डग्गामार बसों का अवैध संचालन परिवहन विभाग की मूक सहमति के बिना संभव नहीं है। बसों के परमिट को लेकर सिर्फ उन्हीं को जानकारी होती है।
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पुलिस के पास डग्गमार वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। इसके बावजूद बड़े पैमाने परअवैध रूप से परमिट की शर्तों का उल्लघंन करते हुए बसों का संचालन लंबे अरसे से होता आया है। इससे पहले रोडवेज के अनुबंधित बस मालिकों ने भी डग्गामार वाहनों का संचालन बंद कराने के लिए आंदोलन किया था। परिवहन विभाग के कार्रवाई करने के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त हुई थी। लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। शुक्रवार को पड़ोसी जनपदों से आई टीम के साथ परिवहन विभाग ने डग्गामार वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कुछ वाहनों पर कार्रवाई की है।
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