लखीमपुर खीरी। किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में नौ साल बाद सोमवार को फैसला आया है। एडीजे विष्णु देव सिंह की अदालत ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि पलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 13 दिसंबर, 2017 को बकरी चराने गई थी। वहां अतरिया बड़ागांव निवासी सैफ अली पहुंच गया। वह बहला-फुसलाकर पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
इस मामले में पीड़िता के घर वालों ने पलिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस ने तफ्तीश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पीड़िता और उसके घर वालों के साथ ही डॉ. पुष्पलता, दिलीप प्रजापति तथा डॉ. पुलकित भल्ला के बयान दर्ज कराए। सोमवार को एडीजे विष्णु देव सिंह ने अपने फैसले में दोषी सैफ अली को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।