मोहम्मदी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाह्य न्यायालय मोहम्मदी ने पुलिस टीम पर हमला करने वाले को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना में अभियुक्त की गोली से एक आरक्षी घायल हुआ था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, एसआई योगेंद्र मलिक छह अप्रैल 2011 को हमराही आरक्षी दुलीचंद, अरविंद कुमार व रामकुमार के साथ गश्त पर निकले थे। मुखबिर से सूचना मिलने पर वह गांव सरैंया विलियम में चोरी की योजना बना रहे बदमाशों को दबोचने पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों को ललकारा तो सर्वेश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया।
गोली लगने से आरक्षी रामकुमार घायल हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश मोहन कुमार ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलों को सुनने के बाद सर्वेश कुमार निवासी सरैंया विलियम को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई।