लखीमपुर खीरी। संपत्ति के विवाद में बेटे की मारपीट के बाद गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पिता को एडीजे सुनील वर्मा ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी शिव गोविंद राठौड़ ने बताया ईसानगर थाना क्षेत्र के ग्राम वीरसिंहपुर निवासी सुरेश कुमार और उसकी ससुराल में विवाद चल रहा था। संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी कहासुनी हुई थी। तीन अप्रैल 2020 की रात को सुरेश के पुत्र हर्षित को मारपीट के बाद गला घोंटकर मार डाला गया था। घटना छुपाने के लिए रस्सी के फंदे के सहारे शव को टांग दिया गया था।
इस मामले में सुरेश के भाई अशोक श्रीवास्तव ने भतीजे हर्षित की खुदकुशी की रिपोर्ट थाना ईसानगर में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद जब पोस्टमार्टम कराया तो सारी कलई खुल गई। उसकी गला घोटकर हत्या की गई है।
अदालती सुनवाई के दौरान अशोक श्रीवास्तव, कुमुदिनी, हरीश, खुशी उर्फ अपर्णा, शैलेंद्र्र राकेश और अजय श्रीवास्तव की गवाही दर्ज कराई गई। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे सुनील वर्मा ने हत्यारोपी पिता सुरेश कुमार को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।