लखीमपुर खीरी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे प्रतिभा नारायण ने दुष्कर्मी को 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने किशोरी को मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी अपने पिता को तलाश करने के लिए 24 जून 2017 को रात आठ बजे घर से निकली थी। ग्राम ढखेरवा खालसा निवासी बुधई किशोरी को पकड़कर गन्ने के खेत में खींच ले गया और दुष्कर्म किया था। 27 जून को निघासन थाने की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी।
अदालत की सुनवाई के दौरान कुसुमा देवी, सुखरानी, डॉ. पुष्पलता, विवेचक विपिन कुमार, दरोगा रफीक इदरीसी, रामाशीष सिंह ने अपने बयान में किशोरी के साथ हुए अत्याचार की बात कही थी। एडीजे प्रतिभा नारायण ने सुनवाई के बाद दुष्कर्म के आरोपी बुधई को दोषी पाते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।