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Lakhimpur Kheri News: पिता-पुत्र सहित तीन हत्यारों को उम्रकैद, जुर्माना भी

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लखीमपुर खीरी। पुरानी रंजिश के चलते ग्रामीण की हत्या करने के छह साल पुराने मामले में एडीजे सुभाष सिंह ने पिता-पुत्र सहित तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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एडीजीसी सुनील सिंह तोमर ने बताया ईसानगर थाना क्षेत्र के ग्राम शेखनापुर निवासी रामआसरे ने गांव के ही धर्मपाल सिंह से जमीन का बैनामा कराया था। इसके कुछ समय बाद धर्मपाल ने जमीन वापस मांगनी शुरू कर दी तो राम आसरे ने वापस करने से मना कर दिया। 29 सितंबर 17 को जब रामआसरे अपनी पत्नी गोदावरी के साथ खेत से चारा काट कर वापस लौट रहे थे तो तीरथ वर्मा, धर्मपाल उर्फ मघई, रामबालक और उसके पुत्र शैलेश ने राम आसरे को पकड़ लिया और उसे केले के खेत के अंदर खींच ले गए। शैलेश और रामबालक ने बांका से ताबड़तोड़ हमला करते हुए राम आसरे को घायल कर दिया। इसी बीच धर्मपाल ने तमंचे से गोली मारकर राम आसरे की हत्या कर दी थी।
तफ्तीश के आठवें दिन ही 7 अक्टूबर 2017 को पुलिस ने बसढि़या चौराहे पर धर्मपाल को पकड़ लिया था, जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे सुभाष सिंह ने तीनों हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तमंचा बरामदगी के मामले में धर्मपाल पर अलग से 2000 का जुर्माना लगाया गया है।
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