लखीमपुर खीरी। मामूली विवाद में ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने के आठ साल पुराने मामले में एडीजे देवेंद्र सिंह ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के ग्राम मुरहुआ निवासी मथुरा पासी का लड़का लंबरदार नौ सितंबर 2016 को दरवाजे पर लेटा था, तभी देर रात करीब 11 बजे गांव का संजय पासी शराब के नशे में वहां आया और गालियां बकने लगा। विरोध करने पर संजय ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी।
लंबरदार के पिता मथुरा ने ईसानगर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 17 सितंबर को सैंडोरा मंदिर के आगे मुरौवा मोड़ के पास संजय पासी को तमंचा सहित गिरफ्तार किया गया था। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपने फैसले में संजय पासी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
कुरुक्षेत्र। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बोलेरो।