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हत्या की दोषी महिला को उम्रकैद

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लखीमपुर-खीरी। पचास हजार रुपयों के लालच में एक युवक की तेजाब डालकर हत्या करने वाली महिला को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे राजेश कुमार ने महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के अमीर नगर गांव के रहने वाले मोहम्मद हसन का हैदराबाद थाना क्षेत्र के झाऊपुर गांव की रहने वाली महिला शिवानी वर्मा के यहां खेती बाड़ी के काम के सिलसिले में आना जाना था। शिवानी वर्मा को मालूम था कि मोहम्मद हसन के पास पचास हजार रुपये हैं। इसलिए उसने झांसा देकर फोन से मोहम्मद हसन को 22 मई 2015 की रात अपने घर बुलाया और रोक लिया। रात करीब दो बजे शिवानी वर्मा ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। मोहम्मद हसन चिल्लाते हुए बाहर भागा और शिवानी के घर के सामने लगे पालिशर के पास पड़ी चारपाई पर गिर गया। गांव के कोटेदार ने मोहम्मद हसन के घरवालों को फोन से सूचना दी। मोहम्मद हसन के भाई उस्मान खां और लोगों के साथ वहां पहुंचे और अपने भाई को लेकर अस्पताल जा रहे थे। मोहम्मद हसन ने रास्ते में भाई उस्मान आदि को पूरा वाकया बताया कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उस्मान अपने भाई की लाश लेकर हैदराबाद थाना गए और शिवानी वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी मुकदमा उस्मान, शफी मोहम्मद, डॉ संतोष कुमार समेत छह गवाहों को पेश किया। एडीजे राजेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी शिवानी वर्मा को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास समेत बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हए जेल भेज दिया।
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